UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण – गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण, Kisan Kray Kendra
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UP गेहूं खरीद अपडेट: 23 दिन में धीमी गति – Toady News
Gehu Kharid Kisan Registration 2025: गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन Step Dekhe!: गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हुए 23 दिन हो गए, लेकिन क्रय केंद्रों पर खरीद की रफ्तार अभी भी बेहद धीमी है। शुरुआत में केंद्रों के खुलने में देरी और व्यवस्थागत दिक्कतों ने प्रक्रिया को सुस्त कर दिया था। अब, जब सभी 67 क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं, खुले बाजार में बढ़े मंडी भावों ने समर्थन मूल्य (₹2,425 प्रति क्विंटल) को चुनौती दी है।
- केंद्रों में कमी
अधिकांश किसान उच्च भाव मिलने पर मंडी में ही अपना गेहूं बेच रहे हैं, जिससे सरकारी केंद्रों पर उपस्थिति नगण्य है। - लक्षित vs. प्राप्त
रबी विपणन वर्ष 2025‑26 में 45,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य में से केवल 1,168.36 मीट्रिक टन (2.60%) की खरीद हो पाई है। - मोबाइल क्रय केंद्रों की पहल
पिछले चार दिनों में 64 किसानों के घरों से 3,615 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। डीएम के निर्देश पर खरीद एजेंसियाँ अब सीधे खेतों तक पहुँच रही हैं। - किसानों की शिकायतें
- ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन की जटिल प्रक्रिया
- केंद्र पर स्वयं तौल करानी और प्रति क्विंटल 2–3 किलो कटौती
- भुगतान में देरी और पेचीदगियाँ
- स्थानीय सहकारी समिति का सहयोग
खखरा-लोटन बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति ने नमी मापक यंत्र, पॉवर डस्टर, और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं, जिससे खरीद केंद्रों पर त्वरित जांच संभव हो रही है। - वास्तविक आंकड़े
- कुल खरीद: 1,168.36 एमटी
- मोबाइल केंद्रों से: 3,615 क्विंटल
- किसानों को भुगतान: ₹200.14 लाख
- बकाया भुगतान: ₹83.19 लाख
- पंजीकृत विक्रेता किसान: 244
टिप्पणी: यदि आपके गाँव में 120–150 क्विंटल तक गेहूं बेचने वाले किसान हैं, तो अपने नजदीकी क्रय केंद्र प्रभारी को सूचना दें। वे सीधे आपके खेत पर आकर खरीद करेंगे।
UP गेहूं खरीद किसान Registration 2025
Gehu Kharid Kisan Registration – उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार राज्य के किसानों को आर्थिक सहयोग एवं उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण की कार्यवाही शुरू होगी।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि eproc.up.gov.in पर सभी पंजीकरण शीघ्र पूरा किए जाएँ, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर प्राप्त हो सके।
Registration & Center Update
- Update Today Gehu Kharid Kisan Center: ceproc.up.gov.in
- Payment Timeline: सभी किसानों के खाते में 72 घंटे के भीतर भुगतान ट्रांसफर किया जाएगा।
- वेब पोर्टल: Food & Civil Supplies Dept., UP e-Procurement System – www.eproc.up.gov.in
MSP – न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?
किसान अपनी फसल (गेहूं) को MSP पर सरकार को बेच सकते हैं। MSP वह न्यूनतम मूल्य है जो सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटी देती है।
Gehu kharid Kisan Panjikaran हेतु आवश्यक दस्तावेज
- जोतबही/खाता नम्बर अंकित कंप्यूटरीकृत खतौनी
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ (खाता धारक विवरण)
- एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो
नोट: पंजीकरण के समय ये दस्तावेज़ खरीद केंद्र पर साथ लेकर आएँ।
गेहूं खरीद किसान पंजीकरण – ऑफलाइन प्रक्रिया
- नीचे दिया गया ऑफलाइन फॉर्म भरें।
- नजदीकी CSC (Common Service Center) पर जाकर आवेदन सबमिट करें।
UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण प्रोसेस
Gehu Kharid Kisan Registration -स्टेप 1.
- ब्राउज़र में जाएँ: www.eproc.up.gov.in
- होम पेज पर “किसान पंजीकरण” या “Farmer Registration” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2. Gehu Kharid Kisan Registration नया पंजीकरण प्रारंभ करें
- यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो “New Farmer Registration” चुनें।
- पहले से पंजीकृत हैं तो “Farmer Login” में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 3 . Gehu Kharid Kisan Registration मोबाइल नंबर एवं कैप्चा सत्यापन
- अपना 10-अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें।

- SMS में आए OTP को वेरिफाई करें।
- नीचे दिखे कैप्चा को सही भरकर “Proceed” पर क्लिक करें।
4. पंजीकरण फॉर्म भरें
A. व्यक्तिगत विवरण
- किसान का प्रकार:
- सामान्य किसान
- बटाईदार
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
- नाम: हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में भरें (जैसा आधार कार्ड में है)
- Aadhaar संख्या: 12 अंकों का आधार नंबर
- श्रेणी: सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
B. संपर्क व पता विवरण
- स्थायी पता:
- ग्राम/मोहल्ला
- पोस्ट ऑफिस
- तहसील
- जिला
- पिन कोड
- संप्रेषणीय पता (यदि अलग हो तो)
C. Gehu Kharid Kisan Registration भूमि एवं फसल विवरण
- खसरा/खाता संख्या: कंप्यूटरीकृत खतौनी से
- कुल भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर/एकड़ में)
- फसल का प्रकार: गेहूं
D. स्टेप 2. Gehu Kharid Kisan Registration बैंकिंग विवरण
- बैंक नाम
- शाखा नाम
- IFSC कोड
- खाता संख्या
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ अपलोड करें (PDF/JPG)
5. Gehu Kharid Kisan Registration दस्तावेज़ अपलोड
- आधार कार्ड (PDF/JPG)
- कंप्यूटरीकृत खतौनी (PDF/JPG)
- पासपोर्ट साइज फोटो (JPG)
- बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ (JPG)
नोट: सभी फाइल का आकार 100KB–500KB के बीच होना चाहिए।
6. Gehu Kharid Kisan Registration फॉर्म की समीक्षा एवं सबमिशन
- “Preview” बटन पर क्लिक करके सभी विवरण जांचें।
- यदि कोई गलती हो, तो “Edit” से सुधारें।
- “Submit” पर क्लिक करें।
7. पंजीकरण लॉक एवं प्रिंटआउट
- सफल सबमिशन के बाद, “Registration Lock” पर क्लिक करें।
- फिर “Final Print” पर क्लिक करके आवेदन पत्र का प्रिंट निकालें।
- प्रिंट के साथ संलग्न दस्तावेज़ (आधार, खतौनी, पासबुक, फोटो) लेकर निकटतम किसान क्रय केंद्र (Kisan Kray Kendra) जाएँ।
8. . Gehu Kharid Kisan Registration खरीद केंद्र पर सत्यापन
- क्रय केंद्र पर अधिकारी आपके दस्तावेज़ व फार्म की जांच करेंगे।
- सत्यापन के बाद आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Slip) और केंद्र का कोड मिलेगा।
9. MSP पर गेहूं विक्रय
- केंद्र कोड व पंजीकरण संख्या दिखाकर आप अपने गेहूं को MSP पर बेच सकते हैं।
- भुगतान आपके बैंक खाते में 72 घंटे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा।
UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण: 7 सरल चरण
चरण | शीर्षक | क्या करना है |
---|---|---|
1 | पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड | • “स्टेप 1: पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड कर प्रिंट करें। • फॉर्म पर सभी जानकारी हाथ से भरें। |
2 | ऑनलाइन प्रपत्र भरें | • पोर्टल (www.eproc.up.gov.in) पर लॉग इन कर “स्टेप 2: पंजीकरण प्रपत्र” भरें। |
3 | ड्राफ्ट प्रिंट | • सबमिट करने पर प्राप्त पंजीकरण संख्या नोट करें। • “स्टेप 3: पंजीकरण ड्राफ्ट” प्रिंट करें। |
4 | ड्राफ्ट जांच एवं संशोधन | • ड्राफ्ट पर दर्ज सभी बिंदु ध्यान से देखें। • यदि सुधार चाहिए, तो “स्टेप 4: पंजीकरण संशोधन” चुनें। |
5 | फॉर्म लॉक करना | • जब सब कुछ सही लगे, “स्टेप 5: पंजीकरण लॉक” पर क्लिक करें। • लॉक के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। |
6 | फाइनल प्रिंट निकालें | • “स्टेप 6: पंजीकरण फाइनल प्रिंट” लें और सुरक्षित रखें। |
7 | टोकन जनरेट करें | • लॉक होने के बाद “स्टेप 7: टोकन बनाएँ” से अपनी खरीद के लिए यूनिक टोकन प्राप्त करें। |
🌾 महत्वपूर्ण निर्देश और दस्तावेज़
- पूर्व तैयारी
- पंजीकरण से पहले “स्टेप 1” का प्रिंट आउट ले कर जानकारी भर लें।
- फसल का नाम (गेहूं) एवं विपणन वर्ष (2025‑26) स्पष्ट लिखें।
- भूमि विवरण
- खतौनी/खाता नंबर, प्लाट/खसरा नंबर, भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर), फसल क्षेत्र (हेक्टेयर) दर्ज करना अनिवार्य है।
- आवश्यक दस्तावेज़ (स्कैन/फोटो)
- आधार कार्ड
- कंप्यूटरीकृत खतौनी
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ
- पासपोर्ट साइज फोटो
- OTP आधारित सत्यापन
- पंजीकरण के दौरान आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें।
- 100 क्विंटल से अधिक बिक्री पर उपजिलाधिकारी का ऑनलाइन सत्यापन आवश्यक।
- नाम और बैंक विवरण
- खतौनी में दर्ज नाम के अनुरूप ही ऑनलाइन ड्रॉपडाउन से नाम चुनें।
- बैंक खाते के लिए CBOS खाता खोलें; IFSC कोड और खाता संख्या सटीक भरें।
- एक ही बैंक खाते का नंबर पंजीकरण समय पर दर्ज करें, ताकि PFMAS के माध्यम से त्वरित भुगतान हो सके।
- पूर्व में पंजीकृत किसान
- जो किसान 2019‑20 में धान खरीद के लिए पंजीकृत हैं, उन्हें केवल संशोधन कर या बिना संशोधन के फॉर्म लॉक कराना होगा; नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना।
- केंद्र पर विक्रय के समय
- अंतिम प्रिंट, कंप्यूटरीकृत खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति व आधार कार्ड साथ लेकर जाएँ।
- 100 क्विंटल से अधिक मात्रा, नाम में अंतर या चकबंदी ग्राम में बिक्री पर जिलाधिकारी सत्यापन सुनिश्चित करें।
- विक्रय के बाद क्रय केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें।
FAQs: UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण
मैं पंजीकरण प्रारूप (स्टेप 1) कहाँ से डाउनलोड करूँ?
आधिकारिक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc.up.gov.in पर “Farmer Registration” सेक्शन में “Registration Format” लिंक मिलेगा। उसे डाउनलोड करके प्रिंट करें।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आधार कार्ड
कंप्यूटरीकृत खतौनी (खाता/खसरा संख्या सहित)
बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ
पासपोर्ट साइज फोटो
इन सभी को स्कैन/फ़ोटो कर के अपलोड करें।
Gehun kharid Kisan Panjikaran Hetu OTP सत्यापन कैसे होता है?
जब आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, SMS के माध्यम से 6-अंकीय OTP आएगा। उसे “Verify OTP” में भरें, तभी आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।
100 क्विंटल से अधिक बेचने पर क्या करना होगा?
100 क्विंटल से ऊपर की बिक्री के लिए उपजिलाधिकारी का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है। इसके लिए “Registration Draft” लॉक करने के बाद “Sub-Divisional Verification” विकल्प चुनें।
पंजीकरण लॉक (स्टेप 5) क्यों जरूरी है?
लॉक करने के बाद ही आपका फॉर्म स्थायी रूप से सबमिट माना जाता है। लॉक के बाद कोई संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हो।
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